रुड़की में 10 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी नाजिम को सुनाई 21 साल की सजा
रुड़की में एक बालिका से दुष्कर्म के दोषी नाजिम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 21 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया कठोर फैसला
पीड़िता को 80 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश
जागरण संवाददाता, रुड़की। बालिका को घर पर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 21 साल का सश्रम कारावास दिया है। इसके अलावा, अलग-अलग धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
29 मार्च 2024 में कलियर थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया कि उसकी 10 साल की बेटी घर पर अकेली रहती है।
आरोपित नाजिम निवासी पिरान कलियर मुल निवासी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र के कस्बा पुरकाजी के मोहल्ला जाटान उसकी बेटी को बुलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
उसे इस बात की जानकारी तब मिली, जब बेटी की तबीयत बिगड़ गई और वह डाक्टर के पास लेकर गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित नाजिम को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पोक्सो रमेश सिंह ने अभियुक्त नाजिम को 21 साल की सश्रम कारावास दी है।
आरोपित पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना एवं सजा दी गई है। अर्थदंड में से 80 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। आरोपित जेल में बंद है।
यह भी पढ़ें- नैनीताल में शादी समारोह में गाना बजाने के विवाद ने ली जान, तीन दोषियों को आजीवन कारावास
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड ग्रामीण बैंक घोटाला: पूर्व मैनेजर समेत 12 दोषियों को सजा सुनाई