नैनीताल: होटल में महिला पर्यटक का वीडियो बनाने पर कर्मचारी को एक साल की सजा, 5000 का जुर्माना
नैनीताल में एक होटल कर्मचारी को महिला पर्यटक का बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बनाने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल के कठोर ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि रंजन की कोर्ट ने शहर में पति के साथ घूमने आई महिला पर्यटक का बाथरूम में नहाने के दौरान वीडियो बनाने के अभियुक्त को धारा-354 (ग) के तहत दोषी करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त होटल कर्मी को एक साल कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
महिला पर्यटक का होटल के बाथरूम में नहाते वीडियो बनाने पर एक साल सजा
सहायक अभियोजन अधिकारी शिवांजना शर्मा के अनुसार महिला पर्यटक ने कोतवाली मल्लीताल में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि उसने अपने पति के साथ होटल अरोमा में 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक के लिए एक कमरा बुक किया था। उसे होटल में कमरा नंबर 310 दिया गया था।
महिला ने मैनेजर से की थी शिकायत
15 अगस्त की सुबह, जब नहा रही थी, नहाने के बाद कपड़े पहन रही थी कि एकाएक देखा कि कोई बाथरूम की खिड़की से मोबाइल फोन से मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तभी महिला जोर से चिल्लाई और पति को आवाज लगाई, फिर रिसेप्शन पर मैनेजर संदीप को सूचना दी साथ ही पुलिस को भी बुलाया।
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पुलिस ने सीसीटीवी की जांच में राहुल को देखा
पुलिस ने सीसीटीवी की जांच में पाया कि होटल का कर्मचारी राहुल 9:10 बजे कॉमन कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज में यह भी देखा कि राहुल होटल के स्टाफ गैलरी से बाथरूम की तरह जाता व 5 मिनट में भागता हुआ नजर आया। जब फोन चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई दी। जब राहुल से अलग कमरे में पूछताछ की तो उसमें मोबाइल से रिकॉर्ड करना स्वीकार किया।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
तहरीर के आधार पर थाना मल्लीताल पुलिस ने धारा 354ग आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के बाद विवेचक ने अभियुक्त राहुल कुमार निवासी ग्राम रतखान, थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा के विरुद्ध कोर्ट में धारा 354ग के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को विचारण के लिए तलब किया गया।
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अभियुक्त ने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य होने की दी थी दलील
अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए महिला व उसके पति, विवेचक उपनिरीक्षक पूजा मेहरा सहित नौ गवाह तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये। अभियुक्त की ओर से आरोप से इनकार किया गया। अभियोजन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त राहुल को दोषी करार दिया। जिसके बाद अभियुक्त ने कहा कि यह उसका पहला अपराध है। घर का इकलौता कमाऊ सदस्य है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।