Suspended Driving License वापस पाने के नियम बदले, अब करना होगा ड्राइविंग कोर्स
नशे में गाड़ी चलाने या मोबाइल इस्तेमाल करने पर निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस वापस पाने के लिए अब ड्राइविंग कोर्स करना अनिवार्य होगा। ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने पर निलंबित होने वाले लाइसेंस को पाने के लिए अब सिर्फ काउंसिलिंग और शपथपत्र से काम नहीं चलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 अप्रैल से नया आदेश जारी कर दिया है।
अब लाइसेंस को छुड़ाने के लिए अधिकृत मोटर ट्रेनिंग संस्थान से कोर्स करना जरूरी है। प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र जमा करने पर ही चालक को डीएल मिल पाएगा। जागरण प्रश्न पहर में पाठकों की ओर से सवाल पूछने पर एआरटीओ प्रशासन बीके सिंह ने लोगों को आदेश के बारे में विस्तार से बताया।
दलालों के चक्कर में पड़ने से बचें
जागरण कार्यालय पहुंचे एआरटीओ बीके सिंह ने लोगों को बताया कि डीएल, टैक्स, रजिस्ट्रेशन, परमिट समेत अन्य कोई भी शुल्क जमा करने के लिए दलालों के चक्कर में पड़ने से बचे। परिवहन विभाग की वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से लोग खुद आनलाइन फीस जमा कर सकते हैं।
वहीं, डीएल को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि नशे में गाड़ी चलाने पर छह माह और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाता है। लाइसेंस पाने के लिए माफीनामा, काउंसलिंग प्रक्रिया के साथ ही अब दो दिन ड्राइविंग प्रशिक्षण भी जरूरी हो चुका है।
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वहीं, यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई के सवाल को लेकर एआरटीओ ने बताया कि प्रवर्तन दल लगातार चेकिंग करता है। खनन वाहनों के बाद स्कूल बसों पर अभियान चलाया गया था। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रश्न: लखनऊ नंबर की कार को हल्द्वानी में ट्रांसफर कराना है। नए पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? भूपेंद्र खंपा
उत्तर: हल्द्वानी में पंजीकरण के लिए लखनऊ से एनओसी लानी होगी। इसके बाद फार्म-फीस भर गाड़ी यहां दर्ज हो जाएगी।
प्रश्न: 2007 में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था। लेकिन आनलाइन नहीं हो पाया। डीएल आनलाइन कैसे होगा? मनोज नेगी
उत्तर: कार्यालय में आवेदन के बाद बैकलाग फीस जमा होगी। इसके बाद विभागीय पोर्टल में डीएल शो होने लगेगा। कार्डनुमा डीएल भी मिल जाएगा।
प्रश्न: रामपुर रोड पर आइटीआइ के पास बाइकर्स अक्सर हुड़दंग मचाते हैं। इनकी वजह से हादसे का डर बना हुआ है? शरद पांडे
उत्तर: मामले में एआरटीओ प्रवर्तन से बात कर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के सीज करने के साथ ही डीएल भी निलंबित किया जाएगा।
प्रश्न: दसवीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम के शब्द में थोड़ा अंतर है, जिस वजह से डीएल बनाने में दिक्कत आ रही है? अंकित राजपूत
उत्तर: डीएल बनाने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में अंतर नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड संशोधन को लेकर नजदीकी केंद्र में आवेदन करना होगा।
प्रश्न: कई वाहनों में आंखों में चमकने वाली लाइटें लगाई जा रही है। जिससे सामने से आ रहे गाड़ी वाले को दिक्कत होती है? चारू चंद्र पंतोला
उत्तर: कंपनी की लाइटें वैध है। इनके अलावा अगर चकाचौंध वाली लाइटों का इस्तेमाल हो रहा है तो वह गलत है। प्रवर्तन दल अभियान चलाएगा।