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    पौड़ी में गुलदार की खाल के साथ शिकारी गिरफ्तार, दो साल पहले किया था शिकार

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 01:37 PM (IST)

    सतपुली पुलिस ने पोखरी गांव से गुलदार की खाल के साथ संदीप कुमार धस्माना नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

    इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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    संवाद सूत्र, सतपुली। वन्य जीवों की तस्करी एवं अवैध शिकार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में थाना सतपुली पुलिस टीम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पोखरी, दुधारखाल में एक व्यक्ति के पास गुलदार की खाल है, जिसे बेचने के लिए वह आगामी दिनों में हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहा है।

    टिन के बॉक्स से बरामद हुई गुलदार की खाल

    सूचना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी पौड़ी के पर्यवेक्षण में तत्काल पुलिस टीम गठित कर इस संबंध में और अधिक सटीक जानकारी जुटाई गई एवं पुष्टि होने के पश्चात ग्राम पोखरी में दबिश दी गई।

    पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार धस्माना (उम्र 39 वर्ष), निवासी- पोखरी सतपुली, पौड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी ली गई। इम दौरान संदिग्ध व्यक्ति संदीप कुमार धस्माना निवासी ग्राम पोखरी, सतपुली के घर में एक टिन के बॉक्स से गुलदार की खाल बरामद की गई।

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    अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व जंगल में फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था तथा उसकी खाल निकालकर सुखाकर अपने पास रखी थी, सही खरीदार की तलाश में वह खाल को लंबे समय से छिपाकर रखे हुए था और अब उसे बेचने की योजना बना रहा था।

    गुलदार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है। ऐसे संरक्षित वन्यजीव का शिकार करना, उसकी खाल रखना अथवा उसका व्यापार करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मामले में मुअसं-12/2026, धारा- 9,39,50,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के केस किया गया है। अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

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