दुष्कर्म पीड़िता से शादी के आधार पर HC ने रद की पाक्सो की FIR, कहा- मुकदमे को आगे बढ़ाने से पीड़िता की बढ़ेगी दिक्कत
दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी ने छह साल पहले शादी कर ली थी और अब वे खुशी- ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पाक्सो मामले में आरोपित व्यक्ति के खिलाफ की गई प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह देखते हुए रद की कि दोनों की शादी छह साल पहले हुई थी और अब दोनों खुशी-खुशी रह रहे हैं।
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, जबकि मामले को आगे बढ़ाने से न सिर्फ पीड़िता की परेशानी बढ़ेगी साथ ही अदालत पर बोझ भी बढ़ेगा। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद कर दिया।
अदालत ने रिकाॅर्ड पर लिया कि दोनों पक्षों ने मामले को आपसी समहति से सुलझा लिया है और दोनों पक्षों ने शादी भी कर ली है। अदालत ने रिकाॅर्ड पर लिया कि अभियोजन पक्ष ने भी मामले की प्राथमिकी रद करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। याचिका के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
मामले में आरोपित सहित उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था, लेकिन आरोप तय होने से पहले ही दोनों पक्षों ने आपस में समझौता करके शादी कर ली है। यह भी कहा कि अब वे मामले को अागे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि वे खुशी-खुशी रह रहे हैं।
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